बुलंदशहर में युवक को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना,नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सजा...TV Newsकल तक

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Reporter Kadeem Rajput TV Newsकल तक

June 26, 2025

बुलंदशहर में युवक को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना,नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सजा...TV Newsकल तक

बुलंदशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कड़ी सजा मिली है। न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने आरोपी प्रशांत उर्फ चनुआ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मामला अप्रैल 2023 का है। थाना छतारी क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस संबंध में 11 अप्रैल 2023 को थाना छतारी में मुकदमा दर्ज किया गया।

यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत चिह्नित किया गया। पुलिस ने 20 अप्रैल 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

बुलंदशहर की मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। मामले में 7 गवाहों की गवाही दर्ज की गई। आरोपी प्रशांत उर्फ चनुआ ग्राम धौरऊ, थाना छतारी का रहने वाला है।

अभियोजन पक्ष से भरत शर्मा, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार कांस्टेबल दीपक टेकवानी और कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल अरविंद चौधरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उस पर धारा 452/376एबी भादवि और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम)/6 के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायाधीश ने 25 जून 2025 को यह फैसला सुनाया।

Published on June 26, 2025 by Reporter Kadeem Rajput TV Newsकल तक