बुलंदशहर कोर्ट ने नौ गवाहों के बयान पर सुनाई सजा:दहेज हत्या के दोषी पति को 7 साल की कैद,5 हजार जुर्माना भी लगाया...TV Newsकल तक

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Repoter Kadeem Rajput TV Newsकल तक

November 08, 2025

बुलंदशहर कोर्ट ने नौ गवाहों के बयान पर सुनाई सजा:दहेज हत्या के दोषी पति को 7 साल की कैद,5 हजार जुर्माना भी लगाया...TV Newsकल तक

बुलंदशहर में दहेज हत्या के एक मामले में दोषी पति को अदालत ने सात साल कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला प्रभावी पैरवी और मजबूत सबूतों के आधार पर दिया गया। मामला नरसेना थाना क्षेत्र के ग्राम खंदोई का है। वर्ष 2021 में वादी की बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतका के पिता ने आरोप लगाया था कि उनके दामाद राहुल पुत्र स्व. प्यारेलाल द्वारा बेटी को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। इस संबंध में नरसेना थाने में दहेज निषेध अधिनियम सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले की जांच की और 21 फरवरी 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस केस को डीजीपी उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान में शामिल किया गया था, जिसकी मॉनीटरिंग सेल बुलंदशहर द्वारा लगातार निगरानी की गई। प्रभावी पैरवी के दौरान नौ गवाहों के बयान दर्ज किए गए। न्यायाधीश शिवानंद (एडीजे/एफटीसी-03, बुलंदशहर) ने आरोपी राहुल को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष का कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

Published on November 08, 2025 by Repoter Kadeem Rajput TV Newsकल तक
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