बुलंदशहर कोर्ट ने 5 साल की जेल और 20 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया,नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को सजा....TV Newsकल तक

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Reporter Kadeem Rajput TV News कल तक

June 19, 2025

बुलंदशहर कोर्ट ने 5 साल की जेल और 20 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया,नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को सजा....TV Newsकल तक

बुलंदशहर में एक नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मनोज सिंह ने आरोपी सोनू उर्फ रौदास को 5 साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

मामला 2016 का है। आरोपी सोनू उर्फ रौदास, जो भोपुर गांव का रहने वाला है, थाना खानपुर क्षेत्र में उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। एक नाबालिग के घर में घुसकर छेड़छाड़ की।

इस मामले में 2 अप्रैल 2016 को थाना खानपुर में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने 15 अप्रैल 2016 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत चिह्नित किया गया। मामले में 6 गवाहों की गवाही हुई। बुलंदशहर पुलिस की मॉनीटरिंग सेल ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी की।

अभियोजन पक्ष से भरत शर्मा, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार हेड कांस्टेबल नीशू राणा और कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल अरविंद चौधरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Published on June 19, 2025 by Reporter Kadeem Rajput TV News कल तक