‎मंदबुद्धि को झूठे मुकदमे में फंसाया, कोर्ट के आदेश पर 5 पुलिसकर्मियों पर केस,SHO पर FIR,अपराधी को बचाया...TV Newsकल तक

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Reporter Kadeem Rajput TV Newsकल तक

August 05, 2025

‎मंदबुद्धि को झूठे मुकदमे में फंसाया, कोर्ट के आदेश पर 5 पुलिसकर्मियों पर केस,SHO पर FIR,अपराधी को बचाया...TV Newsकल तक

बुलंदशहर में 2023 में अपराधी को बचाकर मंदबुद्धि को जेल भेजने के मामले में काकोड़ थाना प्रभारी पर एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट के आदेश पर चार और पुलिसकर्मियों पर भी केस दर्ज किया गया है। मामले को लेकर पीड़ित की पत्नी ने एसएसपी से न्याय की मांग की थी। थाने में दी गई शिकायत में कहा गया था कि सुनील कुमार, जो कि 70% मंदबुद्धि है, उसे 3 जनवरी 2023 को शाम करीब 5 बजे पुलिस जबरन उठा ले गई। पुलिस ने पीड़ित को दो दिन तक थाने में अवैध रूप से रखा और मारपीट की। इसके बाद 5 जनवरी 2023 को आर्म्स एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसा दिया। मुकदमा संख्या 5/2023 था, जिसमें असल नाम बिन्टू पुत्र कलुआ दर्ज था, लेकिन उसकी जगह मंदबुद्धि सुनील कुमार को जेल भेज दिया गया। सुनील के पिता वीर सिंह का आरोप है कि पुलिस ने चालान करते वक्त परिवार वालों को कोई सूचना नहीं दी। वहीं, असल आरोपी बिन्टू का उसी दिन मेडिकल भी सरकारी अस्पताल में करवाया गया था, जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव और पैसों के लालच में आकर बिन्टू को छोड़ दिया और उसके मंदबुद्धि बेटे को फर्जी तरीके से फंसा दिया।

‎पत्नी ने भी की थी शिकायत, नहीं हुई कार्रवाई....

‎वीर सिंह की पत्नी बीना ने भी 11 जनवरी 2023 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र दिया था। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वीर सिंह ने 27 फरवरी 2023 को, फिर 15 नवंबर 2023 और 20 मई 2024 को IGRS के माध्यम से भी शिकायत की, लेकिन नतीजा शून्य रहा। पैसे की तंगी के चलते अब तक कोई मुकदमा न कर पाने वाले वीर सिंह ने आखिरकार 28 जनवरी 2025 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुलंदशहर की अदालत में आवेदन दाखिल कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है।

‎इन पुलिसकर्मियों के नाम शामिल...

‎एसएचओ रामवीर सिंह, मनीष चंद चौहान, कॉन्स्टेबल लोकेन्द्र सिंह, कॉन्स्टेबल पंकज पवार और होमगार्ड प्रमोद सिंह के नाम शामिल हैं, जो वर्ष 2023 में ककोड़ थाने में तैनात थे। इस मामले की जांच की जिम्मेदारी निरीक्षक कविश कुमार को सौंपी गई है। प्रार्थी ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह दोषियों पर कानूनी कार्यवाही का आदेश पारित करें।

Published on August 05, 2025 by Reporter Kadeem Rajput TV Newsकल तक
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