बुलंदशहर में हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास:10-10 हजार का अर्थदंड भी लगा,भाई, भाभी और भतीजे को जाल...TV Newsकल तक

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Repoter Kadeem Rajput TV Newsकल तक

December 09, 2025

बुलंदशहर में हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास:10-10 हजार का अर्थदंड भी लगा,भाई, भाभी और भतीजे को जाल...TV Newsकल तक

बुलंदशहर में एक जमीनी विवाद में हुई हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे-4 (चतुर्थ) प्रमोद गुप्ता की अदालत ने सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला सोमवार को सुनाया गया। यह मामला 17 जुलाई 2019 का है। वकील एस.पी. सिंह और शाकिर अली ने बताया कि उस दिन सुबह करीब 10 बजे जालिम सिंह ने गांव अरनिया मौजपुर स्थित अपनी जमीन का एक प्लॉट मुन्नी देवी निवासी रकराना शाहपुर के नाम रजिस्ट्री कराया था। उसी दिन शाम लगभग 4:45 बजे जालिम सिंह अपने खेत पर गए थे। वहां पहले से घात लगाए बैठे आरोपी पप्पू उर्फ़ शेरपाल पुत्र जंगपाल, विमलेश (शेरपाल की पत्नी), भरत (शेरपाल का बेटा) और जितेंद्र (हरिओम का बेटा) निवासी मडोला ने उन पर ईंटों से हमला कर दिया। जब जालिम सिंह को बचाने का प्रयास किया गया, तो उनके साथ भी मारपीट की गई।

*घात लगाकर किया था हमला*

आरोपियों ने मौके पर ही जालिम सिंह की ईंट से पीट-पीटकर हत्या कर दी और फरार हो गए। हमले के दौरान शोर सुनकर कई ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जालिम सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हत्याकांड में कुल सात गवाहों को पेश किया गया। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर सोमवार को चार आरोपियों को हत्या का दोषी पाया। इसके बाद उन्हें आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

Published on December 09, 2025 by Repoter Kadeem Rajput TV Newsकल तक
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