बुलंदशहर कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया:मस्जिद में हत्या करने वाले 7 लोगों उम्रकैद,3 साल पहले हुआ था इदरीश हत्याकांड...TV Newsकल तक
Repoter Kadeem Rajput TV Newsकल तक
November 21, 2025
बुलंदशहर में बहुचर्चित इदरीश हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे प्रथम प्रीति श्रीवास्तव तृतीय की अदालत ने मामले में नामजद 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह घटना 15 जुलाई 2022 को खुर्जा के शेखपेन मस्जिद में हुई थी, जहां इदरीश की हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया था। पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए जांच तेज की और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में मजबूत पैरवी की। मृतक इदरीश के बेटे इरफान की तहरीर पर पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सात आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि दो आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। आज आए फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने की बात कही है और अदालत के निर्णय का स्वागत किया है। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के शेखपेन मस्जिद में हुई इस घटना ने उस समय व्यापक चर्चा बटोरी थी।
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