गोकशी के 12 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला:चार आरोपियों को 7-7 साल की कैद और 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड...TV Newsकल तक

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Reporter Kadeem Rajput TV Newsकल तक

August 08, 2025

गोकशी के 12 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला:चार आरोपियों को 7-7 साल की कैद और 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड...TV Newsकल तक

बुलंदशहर के थाना गुलावठी कोतवाली क्षेत्र में 12 साल पहले हुई गोकशी की घटना में न्याय की जीत देखने को मिली है। एडीजे तृतीय (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3) वरुण मोहित निगम की अदालत ने इस मामले में चार दोषियों को सात-सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 13-13 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। यह घटना 31 अक्टूबर 2013 को थाना गुलावठी कोतवाली क्षेत्र में सामने आई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर कार्यवाही शुरू की थी। इस केस में अतिरिक्त जिला सरकारी अधिवक्ता (एडीजीसी) विजय कुमार शर्मा ने पैरवी की। लगभग 12 वर्षों तक चली सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया के बाद न्यायालय ने इस मामले में निर्णय सुनाया है। उनकी दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने चारों आरोपियों साबू, कल्लू, बिलाल और मुंशी को दोषी करार दिया। सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है। न्यायालय के इस फैसले को गोकशी जैसे अपराधों के खिलाफ एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।

Published on August 08, 2025 by Reporter Kadeem Rajput TV Newsकल तक
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